जुलाई महीना शुरू हो गया है, इसके साथ ही देश में आज से कई बड़े नियम-कानून बदल गए हैं. कामकाजी लोगों से लेकर घर-बार चलाने वाले लोगों तक के लिए आज से कई नियम लागू हो गए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी है.
इस महीने से कई बदलाव दिखाई देंगे, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन, कार्ड टोकनाइजेशन, क्रिप्टो और गिफ्ट पर टीडीएस जैसी कई चीजें शामिल हैं. साथ ही पैन-आधार लिंकिंग को भी लेकर बड़ा अपडेट है. आइए जानते हैं कि इस महीने कौन-कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आज से दिखना शुरू हो जाएगा.
आधार-पैन लिंकिंग पर देना होगा दोगुना जुर्माना
आधार नंबर से पैन कार्ड नंबर (PAN Card) लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी. लेकिन आप इसके बाद भी लिंकिंग कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. इसमें बदलाव यह है कि इस महीने जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद दोनों दस्तावेजों को लिंक करते हैं तो आपसे 1,000 रुपये लिए जाएंगे, इसके पहले यह जुर्माना 500 रुपये था.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 निर्माण के उपयोग, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप), स्टरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़), इयर बड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि), सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल के उपयोग ही नहीं इसके बनाने और रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
यही नहीं इसकी बिक्री और उत्पादन पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें और ऐप पर भी शिकायत करने की सुविधा दी गई है ताकि इस पाबंदी को सख्ती से लागू किया जा सके. पिछले काफी समय से प्लास्टिक बैन को लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारें जब तब कदम उठाती रही है. लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक कचरा 30 लाख टन से बढ़कर 34 लाख टन हो गया है.
क्रिप्टो पर लगेगा TDS
वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर कानून में धारा 194एस को जोड़ा है, जिसके तहत एक जुलाई से एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के भुगतान पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा.
इसके लिए CBDT ने 21 जून को फॉर्म 26QE और फॉर्म 16E में टीडीएस रिटर्न देने के संबंध में आईटी नियमों में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया. धारा 194एस के तहत जमा किया गया टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा. इस तरह काटे गए कर को चालान सहित विवरण प्रपत्र 26क्यूई में जमा किया जाएगा.
डेबिट-क्रेडिट कार्ड का नया नियम
1 जुलाई से कार्ड टोकनाइजेशन शुरू हो रहा है. आरबीआई के इस नियम के बाद अब पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे. बता दें कि आपके क्रेडिट-डेबिट कार्ड की डिटेल को टोकन से बदलने को टोकनाइजेशन कहा जाता है. आरबीआई ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कार्ड भुगतान के समय टोकन जारी करने की व्यवस्था लागू करने के लिए 30 जून, 2022 तक का समय दिया था.
पहले भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कार्ड का ब्योरा पेमेंट मेथड और प्रतिष्ठान के पास सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भावी लेनदेन के समय इस ब्योरे का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इससे कार्ड उपभोक्ताओं का ब्योरा असुरक्षित हाथों में जाने की आशंका रहती थी. इसी पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन व्यवस्था लागू करने को कहा था.
डॉक्टरों और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों के लिए टीडीएस के नियम
सेल्स प्रमोशन के लिए किए जाने वाले व्यवसाय से होने वाले लाभ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियम 1 जुलाई से बदले हैं, और अब ये नियम सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरों और डॉक्टरों पर भी लागू हो रहे हैं. 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट में 10 फीसदी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) लगेगा.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स व रखते हैं. वहीं अगर प्रोडक्ट कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा.
जो डॉक्टर किसी अस्पताल के साथ सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, और मुफ्त सैम्पल हासिल कर रहे हैं, TDS आदर्श रूप से पहले अस्पताल पर लागू किया जाएगा, और फिर उन्हें धारा 194 आर के तहत सलाहकार डॉक्टर से टैक्स की कटौती करनी होगी. इसमें डॉक्टरों को मुफ्त मिलने वाले दवाओं के सैम्पल या किसी व्यवसाय के दौरान मिलने वाली मुफ्त विदेश यात्रा टिकट और मुफ्त मिलने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टिकट भी शामिल होंगी.
For More : VISIT