वोटर कार्ड के नियमों में बदलाव : अब 18 साल के होने से पहले भी करा सकेंगे वोटर ID के लिए रजिस्ट्रेशन


चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हालांकि यह बदलाव ऐसे युवाओं के लिए किया गया है, जो 17 साल पूरे कर चुके होंगे. यानी कि अब 17 साल से अधिक उम्र के युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं. 17 साल पूरे करने के बाद और 18 साल पूरे करने के बीच वो वोटर आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कुछ समय पहले तक, किसी वर्ष 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे. 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था.

चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं.

निर्वाचन आयोग का बयान

गुरुवार को जारी निर्वाचन आयोग के एक बयान के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा हो. बयान में कहा गया है, ‘अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे.'

निर्वाचन आयोग ने बाद में कहा, ‘अग्रिम आवेदन नौ नवंबर, 2022 को या उसके बाद जमा किये जा सकते है, यह वह तारीख है जब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा.'

इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए, कोई भी नागरिक जो एक अप्रैल, एक जुलाई और 2023 के एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वह भी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं.

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